वैशाली जिले के राजेंद्र चौक स्थित होटल की जांच में मिलीं भारी अनियमितताएं, 22 अक्टूबर से संचालन पर रोक।
वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित राजेंद्र चौक पर संचालित मेसर्स साहू होटल का खाद्य लाइसेंस स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। होटल के दाल तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत और किचन में फैली गंदगी के सामने आने के बाद विभाग की ओर से यह सख्त कदम उठाया गया है। अधिकारियों ने आदेश जारी कर बिना वैध लाइसेंस के होटल के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
जानकारी के अनुसार, साहू होटल के तड़का में कॉकरोच पाए जाने की शिकायत खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, पटना को मिली थी। इस शिकायत के आधार पर 21 अक्टूबर 2026 को वैशाली जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि होटल की रसोई निर्धारित स्वच्छता मानकों के अनुसार नहीं थी और तैयार खाद्य पदार्थों को खुले तथा गंदे स्थान पर रखा गया था।
जांच में सामने आईं ये अनियमितताएं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की अनुसूची-4 और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) के प्रावधानों के उल्लंघन के दायरे में आती हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए अभिहित अधिकारी-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 22 अक्टूबर 2026 से साहू होटल का खाद्य लाइसेंस सस्पेंड कर दिया।
स्वास्थ्य विभाग बिहार में खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहा है। विभाग का स्पष्ट कहना है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले अन्य प्रतिष्ठानों पर भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
संवाददाता: तरुण कुमार सिंह






