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सुगौली में स्कॉर्पियो से 397.4 लीटर विदेशी शराब बरामद, 46 कार्टन जब्त

सुगौली के छगराहां गांव में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस ने स्कॉर्पियो से 46 कार्टन (397.4 लीटर) विदेशी शराब बरामद की, वाहन जब्त, कांड दर्ज।

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खबर: Ratnesh Kumarसंपादन व प्रकाशन: धीरज श्रीवास्तव

पूर्वी चंपारण के छगराहां गांव में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई, केस दर्ज

पूर्वी चंपारण जिले में शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुगौली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो वाहन से 46 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। बरामद शराब की कुल मात्रा 397.4 लीटर है। पुलिस ने विदेशी शराब के साथ वाहन को भी जब्त कर लिया है।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 23 सितंबर 2026 को रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस टीम को अवैध शराब ले जाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर सुगौली थाना पुलिस ने ग्राम छगराहां में त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने मौके पर मौजूद स्कॉर्पियो की तलाशी ली
जिसके भीतर से 46 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई।

कार्रवाई के बाद पुलिस ने बरामद शराब और स्कॉर्पियो वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले में सुगौली थाना में कांड संख्या-486/26 दर्ज किया गया है। पुलिस शराबबंदी कानून के तहत अग्रिम कार्रवाई कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है।

शराबबंदी कानून के तहत आगे क्या होगा

बिहार में वर्ष 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 राज्य में शराब और नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत शराब का परिवहन, भंडारण और बिक्री अपराध है और शराब ढोने में इस्तेमाल वाहन जब्त किए जाते हैं। इसी कारण सुगौली पुलिस ने शराब के साथ स्कॉर्पियो को भी कब्जे में लिया है।

कांड दर्ज होने के बाद पुलिस अनुसंधान करती है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि शराब कहां से लाई गई, किसे पहुंचाई जानी थी और वाहन किसके नाम पर है। अनुसंधान पूरा होने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। जब्त शराब और वाहन के निपटारे की प्रक्रिया भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है। राज्य स्तर पर शराबबंदी की निगरानी पुलिस मुख्यालय का मद्य निषेध प्रभाग करता है, जिसका नेतृत्व अपर पुलिस महानिदेशक (मद्य निषेध) करते हैं।

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शराब की तस्करी या बिक्री की जानकारी मद्य निषेध विभाग के टोल फ्री नंबर 15545 या 1800-345-6268 पर दी जा सकती है। आपात स्थिति में डायल 112 पर पुलिस से संपर्क किया जा सकता है।

पूर्वी चंपारण में लगातार चल रहा अभियान

नेपाल सीमा से सटे पूर्वी चंपारण जिले में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पहले भी शराब की बड़ी खेप और होम डिलीवरी करने वाले तस्कर पकड़े गए हैं। सुगौली थाना पुलिस ने इस मामले में भी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने की बात कही है।

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