शराबबंदी कानून के तहत पूर्वी चंपारण में जब्त की गई गाड़ियां अब खुली नीलामी में बिकेंगी। समाहरणालय पूर्वी चम्पारण (मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग) ने अल्पकालीन नीलामी सूचना जारी की है। इसमें 38 वाहन शामिल हैं: बाइक, स्कूटी, कार, सूमो गोल्ड, ई-रिक्शा, साइकिल और एक कंटेनर ट्रक। सूचना के अनुसार पहले चरण की नीलामी 29 अक्टूबर को तय थी। जो वाहन उसमें नहीं बिके, उनकी बोली 5 नवंबर और फिर 13 नवंबर 2026 को लगेगी।
सूचना में कहा गया है कि ये वाहन बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58(5) और नियमावली 2021 के नियम 14(2) के तहत अधिहरित (जब्त) किए गए हैं। इन्हें सार्वजनिक नीलामी में बेचने का निर्णय नीलामी समिति लेगी। नीलामी मोतिहारी में सहायक आयुक्त, मद्य निषेध के कार्यालय में दिन के 11:30 बजे से होगी।
कब है अगली बोली, आवेदन की आखिरी तारीख क्या
- दूसरा चरण: नीलामी 5 नवंबर 2026 को होगी। आवेदन 3 नवंबर की शाम 5 बजे तक देना है।
- तीसरा चरण: दूसरे चरण के बाद बचे वाहनों की नीलामी 13 नवंबर 2026 को होगी। आवेदन 11 नवंबर की शाम 5 बजे तक देना है।
आवेदन सहायक आयुक्त, मद्य निषेध, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के कार्यालय में जमा होगा। आवेदन प्रपत्र और शपथ पत्र का प्रारूप नीलामी सूचना के साथ जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सूची में कौन-कौन सी गाड़ियां, कितनी है न्यूनतम राशि
नीलामी सूची के 38 वाहनों में 29 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 3 साइकिल, 1 ई-रिक्शा, 1 कार, 1 सूमो गोल्ड और 1 कंटेनर ट्रक हैं। आठ मोटरसाइकिलें स्क्रैप श्रेणी में हैं। हर वाहन की न्यूनतम (आरक्षित) बोली राशि तय की गई है:
- कंटेनर ट्रक (2018 मॉडल): सबसे ऊंची न्यूनतम राशि, ₹9,50,000
- सूमो गोल्ड (2014): ₹81,000
- कार (2012): ₹63,000
- ई-रिक्शा (2023): ₹56,700
- स्कूटी और मोटरसाइकिलें: मॉडल और हालत के अनुसार लगभग ₹1,800 से ₹25,000
- साइकिलें: ₹200 से ₹250
ये वाहन उत्पाद थाना के अलावा मुफस्सिल, अरेराज, चकिया और अन्य थानों में जब्त हुए हैं। बोली लगाने से पहले खरीदार इन्हें जब्ती स्थल या संबंधित थाने में जाकर देख सकते हैं।
बोली लगाने की शर्तें
- हर वाहन के सामने उसकी न्यूनतम राशि का 50 प्रतिशत अग्रधन दर्ज है। यह राशि बैंक ड्राफ्ट से जमा करनी होगी, जो “EXCISE ASSISTANT COMMISSIONER, EAST CHAMPARAN, MOTIHARI” के नाम पर बना हो। नीलामी में असफल रहने वालों का ड्राफ्ट लौटा दिया जाएगा। सफल बोलीदाता का अग्रधन बोली की राशि में जोड़ लिया जाएगा।
- सबसे ऊंची बोली तभी मानी जाएगी, जब वह न्यूनतम राशि के बराबर या उससे ज्यादा हो।
- सफल बोलीदाता को 3 कार्य दिवस के अंदर पूरी रकम जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर अग्रधन जब्त होगा और उसे काली सूची में डाला जाएगा।
- बोलीदाता को पैन और आधार के साथ खुद उपस्थित होना होगा। सरकारी कर्मचारी नीलामी में भाग नहीं ले सकते।
- वाहन “जो है, जहां है, जैसा है” के आधार पर बिकेंगे। सहायक आयुक्त, मद्य निषेध बिक्री प्रमाण पत्र देंगे। रजिस्ट्रेशन और टैक्स की जिम्मेदारी खरीदार की होगी।
- स्क्रैप वाहन काटकर ही सौंपे जाएंगे।
वाहन मालिकों के पास भी मौका
सूचना के मुताबिक, बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 के नियम 12(क) के तहत वाहन मालिक अपनी गाड़ी छुड़ा भी सकते हैं। इसके लिए उन्हें नवीनतम बीमाकृत मूल्य के आधार पर तय शास्ति (जुर्माना) जमा करनी होगी। आवेदन नीलामी की तारीख से पहले प्रपत्र-4 में देना होगा, साथ में वाहन के स्वामित्व के कागजात लगाने होंगे। आवेदन सहायक आयुक्त कार्यालय या जिला विधि शाखा में दिया जा सकता है, खुद या अपने अधिवक्ता के जरिये।
प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि जिन वाहनों पर अदालत में मामला चल रहा है, उनके बारे में अदालत के आदेश के अनुसार कार्रवाई होगी। विभागीय उपयोग और आजीविका योजनाओं के लिए वाहनों को प्राथमिकता दी जा सकती है। नीलामी समिति किसी भी समय नीलामी रद्द कर सकती है। पूरी सूचना और वाहन सूची eastchamparan.nic.in पर उपलब्ध है।
स्रोत: समाहरणालय पूर्वी चम्पारण (मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग) आधिकारिक सूचना — नीलामी सूचना (PDF)

