Friday, 02 October 2026 LIVE Daily Breakings — खबर सबसे पहले
ताजा और भरोसेमंद खबरें
BREAKING
मोतिहारी: सुगौली थाना क्षेत्र के दो फरार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित•नेपाली नागरिकों का फर्जी आधार कार्ड बनाकर लिया जा रहा था कर्ज! मोतिहारी में तीन गिरफ्तार, 350 ब्लैंक कार्ड बरामद•अवैध हथियार रखने वालों पर पुलिस का शिकंजा, सितंबर में 13 अभियुक्तों को सजा; किसी को 3 साल तो किसी को 1.5 साल की जेल•पेंशनरों के हितों से जुड़े मुद्दों पर मंथन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसलों पर हुई चर्चा•पहाड़पुर में तालाब में डूबने से चार नाबालिग बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातमी सन्नाटा•बाढ़ प्रभावित संग्रामपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार, राहत शिविर में पीड़ितों का जाना हाल•आज का राशिफल – शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026•मोतिहारी में बड़े कपड़ा कारोबारी के यहां GST की छापेमारी,व्यवसाई ने मौके पर जमा कराया 40 लाख जीएसटी•मोतिहारी: ‘पुलिस दीदी’ अभियान के तहत सुगौली में छात्राओं से छेड़खानी करने वाले 6 मनचले गिरफ्तार•मोतिहारी: हरपुर थाना पुलिस ने कार के तहखाने से 86.760 लीटर अंग्रेजी शराब की बरामद, दो गिरफ्तार•मोतिहारी में बाढ़ का कहर: घर डूबे तो तटबंध बना ठिकाना, पानी-दवा और बच्चों के दूध की जरूरत•आज का राशिफल – गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026•

अवैध हथियार रखने वालों पर पुलिस का शिकंजा, सितंबर में 13 अभियुक्तों को सजा; किसी को 3 साल तो किसी को 1.5 साल की जेल

4 मिनट पढ़ने का समय
शेयर करें

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण में अवैध हथियार रखने और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर 13 अभियुक्तों को सजा दिलाई है। सितंबर महीने में जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से जुड़े मामलों में न्यायालय ने इन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कारावास की सजा सुनाई। इनमें कुछ अभियुक्तों को तीन वर्ष, जबकि कुछ को दो वर्ष और एक वर्ष तक की सजा मिली है।

पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के कार्यालय से 2 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक आर्म्स एक्ट से संबंधित मामलों में प्रभावी अनुसंधान और सशक्त अभियोजन के परिणामस्वरूप कुल 13 अभियुक्तों को न्यायालय से दोषसिद्ध कराकर सजा दिलाई गई।

इन 13 अभियुक्तों को सुनाई गई सजा

पुलिस की ओर से जारी विवरण के अनुसार, हरसिद्धि थाना क्षेत्र के इंदल पटेल को दो वर्ष और एक वर्ष की सजा सुनाई गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुर्खी राय को तीन वर्ष और डेढ़ वर्ष की सजा मिली है। लखौरा थाना क्षेत्र के सुधीर कुमार को तीन वर्ष और एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।

संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पवन सहनी और सोनू कुमार उर्फ सोनू सहनी को तीन-तीन वर्ष की सजा मिली है। रामगढ़वा थाना क्षेत्र के शमी उल्लाह को दो वर्ष और तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है।

गड़हिया बाजार थाना क्षेत्र के अरमान आलम को दो वर्ष तथा अरेराज (गोविंदगंज) थाना क्षेत्र के कृष्णा पासवान को भी दो वर्ष की सजा मिली है।

हरसिद्धि थाना क्षेत्र के संतोष कुमार को दो वर्ष और राहुल कुमार यादव को दो वर्ष तथा एक वर्ष की सजा सुनाई गई है। नगर थाना क्षेत्र के आफताब खान को दो वर्ष का कारावास मिला है।

वहीं, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नवल किशोर सहनी को तीन वर्ष और दो वर्ष तथा राकेश राम को भी तीन वर्ष और दो वर्ष की सजा सुनाई गई है।

कई थाना क्षेत्रों के मामलों में मिली सफलता

पुलिस की इस सूची में हरसिद्धि, मुफस्सिल, लखौरा, संग्रामपुर, रामगढ़वा, गड़हिया बाजार, अरेराज, नगर और कल्याणपुर थाना क्षेत्रों के मामले शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, इन मामलों में अनुसंधान को प्रभावी बनाने के साथ न्यायालय में मजबूत अभियोजन के जरिए दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में काम किया गया।

❝ एसपी स्वर्ण प्रभात की दो टूक
“

अवैध हथियार लेकर घूमने वालों की सजा तय है। कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

स्वर्ण प्रभात

पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण

एसपी स्वर्ण प्रभात ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध हथियार रखना या लेकर घूमना कानूनन दंडनीय अपराध है। ऐसे लोगों के लिए सजा तय है। पुलिस अवैध हथियार रखने और उसका इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी।

अवैध हथियार रखने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई

पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में आर्म्स एक्ट के मामलों में अनुसंधान और अभियोजन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। साथ ही यह उन लोगों के लिए भी स्पष्ट संदेश है, जो अवैध हथियारों के सहारे कानून-व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि अवैध हथियार रखने या उसके इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी मिलने पर इसकी सूचना पुलिस को दें।

स्रोत: पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी की प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 02 अक्टूबर 2026।

About The Author

Advertisement
Helioxen technologies
📱

DB Breakings App

खबरों से हमेशा जुड़े रहें

अब DB Breakings की खबरें अपने मोबाइल पर और भी आसानी से पढ़ें।

⬇️ अभी App डाउनलोड करें

✓ आधिकारिक DB Breakings App