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कैमूर: मोहनिया कोर्ट के लिए 6 एकड़ जमीन लेगी सरकार

कैमूर डीएम ने 30 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर मोहनिया में अनुमंडलीय कोर्ट परिसर के लिए 6 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर 21 नवंबर को लोक सुनवाई तय की।

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मोहनिया में अनुमंडलीय कोर्ट परिसर के लिए 6 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर कैमूर समाहर्ता का आदेश
दस्तावेज: समाहरणालय कैमूर (जिला भू-अर्जन शाखा) का आदेश दिनांक 30.10.2026

खबर: अनीता चौधरीसंपादन व प्रकाशन: धीरज श्रीवास्तव

आदेश जारी होने की तारीख: 30 अक्टूबर 2026 (समाहर्ता, कैमूर (भभुआ), जिला भू-अर्जन शाखा, ज्ञापांक XXV-02-2026-2801/भू.अ.)

कैमूर: मोहनिया में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का नया परिसर और आवासीय क्वार्टर बनाने के लिए जिला प्रशासन 6 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने जा रहा है। कैमूर के समाहर्ता ने 30 अक्टूबर 2026 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act) की धारा 5 के तहत आदेश जारी कर इस अधिग्रहण पर प्रभावित लोगों की लोक सुनवाई की तारीख तय कर दी है। सुनवाई 21 नवंबर 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे मोहनिया प्रखंड सभागार में होगी।

यह आदेश शुक्रवार को ही जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जिन परिवारों की जमीन इस परियोजना के दायरे में आती है, उनके लिए यह सुनवाई अपनी बात, आपत्ति और सुझाव सीधे प्रशासन के सामने रखने का औपचारिक मौका है।

किस जमीन का होगा अधिग्रहण

आदेश के मुताबिक, अधिग्रहण मोहनिया अनुमंडल के मोहनिया अंचल में मौजा मोहनिया, थाना नंबर 131 की जमीन का होगा। इसमें खाता संख्या 363, 130 और 351 तथा खेसरा संख्या 2139, 2140, 2141, 2142, 2143 और 2144 शामिल हैं। यानी कुल 6 भू-खंडों में फैली 6 एकड़ जमीन इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जानी है।

जमीन का उपयोग अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के कॉम्प्लेक्स और आवासीय क्वार्टर के निर्माण में होगा। फिलहाल परियोजना की लागत, निर्माण एजेंसी या मुआवजे की दर का आदेश में उल्लेख नहीं है।

सामाजिक प्रभाव आकलन की रिपोर्ट तैयार

आदेश में बताया गया है कि भू-अर्जन अधिनियम के तहत इस परियोजना का सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) पूरा कर लिया गया है। यह अध्ययन पटना के ललित नारायण मिश्र आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान ने किया है। संस्थान ने अपने पत्रांक 742/26 दिनांक 12 सितंबर 2026 के जरिये 14 अक्टूबर 2026 को SIA का प्रारूप प्रतिवेदन जिला भू-अर्जन कार्यालय, कैमूर को सौंपा था, जो संचिका में रखा गया है।

अब अधिनियम की धारा 5 और भू-अर्जन नियमावली के नियम 11 के तहत लोक सुनवाई की जा रही है। इसका मकसद प्रभावित परिवारों और क्षेत्र के लोगों को SIA के मुख्य निष्कर्ष बताना, उन पर उनकी राय लेना और अंतिम दस्तावेज में शामिल करने के लिए अतिरिक्त जानकारी व टिप्पणियां जुटाना है।

लोक सुनवाई में क्या होगा

आदेश के अनुसार, अधिकृत राज्य SIA इकाई के दल का कोई एक सदस्य सुनवाई में परियोजना के औचित्य के बारे में आम लोगों को जानकारी देगा। अधियाची विभाग, यानी जमीन मांगने वाले विभाग के प्रतिनिधि भी सुनवाई में मौजूद रहेंगे और प्रभावित पक्षों की ओर से उठाई गई आपत्तियों का निराकरण करेंगे।

इसके अलावा कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत मोहनिया, अंचल अधिकारी मोहनिया, राजस्व अधिकारी, जिला भू-अर्जन कार्यालय के राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो और संबंधित मौजा के राजस्व कर्मचारी को SIA दल की मदद के लिए सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्वैच्छिक संगठनों और मीडिया को सुनवाई में आमंत्रित करने को कहा गया है। सूचना की प्रति अंचल और प्रखंड कार्यालय, पंचायत सरकार भवन और हल्का कार्यालय के सूचनापट्ट पर लगाई जाएगी। भू-अर्जन कार्यालय के नाजिर को सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में छपवाने की कार्रवाई करने को कहा गया है।

जमीन मालिक क्या करें

जिन लोगों की जमीन ऊपर बताए गए खाता-खेसरा में आती है, वे 21 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे मोहनिया प्रखंड सभागार पहुंचकर SIA रिपोर्ट के निष्कर्ष सुन सकते हैं और अपनी आपत्ति या सुझाव दर्ज करा सकते हैं। आदेश की प्रति मोहनिया थानाध्यक्ष, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैमूर (भभुआ) को भी भेजी गई है।

पूरा आदेश यहां देखें: समाहर्ता, कैमूर का आदेश (RFCTLARR Act की धारा 5), 30.10.2026 (PDF) | कैमूर जिला वेबसाइट पर सूचना

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स्रोत: समाहरणालय, कैमूर (जिला भू-अर्जन शाखा) आधिकारिक आदेश

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