कोर्ट में लालू यादव पर आरोप हुआ गठन
सिवान: स्थानीय कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पेशी के बाद कोर्ट की कार्यवाही पूरी हो गई है। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में लालू यादव आज सीवान के ACJM-1 कोर्ट में हाजिर हुए।
दरअसल, यह मामला दरौंदा थाना कांड संख्या 146/2011 से जुड़ा हुआ है। आज कोर्ट में आरोप गठन की प्रक्रिया के तहत लालू प्रसाद यादव को आरोपों का सारांश सुनाया गया। अब इस मामले में अगली प्रक्रिया के तहत अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों की गवाही कराई जाएगी। बता दे कि सीवान कोर्ट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पेशी को लेकर सुबह से ही राजनीतिक हलचल तेज रही। कोर्ट परिसर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जानकारी के मुताबिक, 8 अक्टूबर 2011 को दरौंदा विधानसभा उपचुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई गई थी। दरौंदा के सीओ की ओर से तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज को भेजा गया था।
सीओ ने दिए आवेदन में आरोप लगाया गया था कि राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह और तत्कालीन सांसद एवं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में बिना प्रशासनिक अनुमति के एक आमसभा आयोजित की जा रही थी।आरोप के मुताबिक, सभा में मंच और ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी माइक का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब अधिकारियों ने सभा और चुनाव प्रचार से संबंधित अनुमति पत्र मांगा तो उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका।दस्तावेज में यह भी उल्लेख है कि लालू प्रसाद यादव ने माइक लेकर चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया था।
अधिकारियों की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद माइक थानाध्यक्ष को सौंपे जाने की बात भी पत्र में दर्ज है।इस पूरे घटनाक्रम के बाद उड़नदस्ता दल ने आचार संहिता उल्लंघन का हवाला देते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। साथ ही घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराए जाने का भी उल्लेख किया गया था।
